बिहार सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना संचालित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ हद तक आत्मनिर्भर बन सकें।
यदि आप बिहार के निवासी हैं या आपके परिवार में कोई दिव्यांग व्यक्ति है और आप दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है। बिहार में दिव्यांगजनों के लिए मुख्य रूप से बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना संचालित हैं। इन दोनों योजनाओं की पात्रता और शर्तें अलग-अलग हैं।
इस लेख में Bihar Disability Pension Scheme 2026 की पात्रता, पेंशन राशि, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, शिकायत दर्ज करने और आधिकारिक हेल्पलाइन से संबंधित जानकारी दी गई है।
Table of Contents
ToggleBihar Disability Pension Scheme 2026: Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना |
| संबंधित अन्य योजना | इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना |
| संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार |
| लाभार्थी | पात्र दिव्यांगजन |
| राज्य योजना के लिए न्यूनतम दिव्यांगता | 40% |
| राज्य योजना में आयु सीमा | न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं बताई गई है |
| राज्य योजना में आय सीमा | अधिकतम आय सीमा निर्धारित नहीं बताई गई है |
| निवास संबंधी शर्त | बिहार में कम-से-कम 10 वर्ष का निवास |
| आवेदन का माध्यम | संबंधित प्रखंड कार्यालय का RTPS काउंटर अथवा निर्धारित सरकारी माध्यम |
| आधिकारिक पोर्टल | https://www.sspmis.bihar.gov.in |
| हेल्पलाइन नंबर | 1800 345 6262 |
बिहार दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?
बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य ऐसे पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जो अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पेंशन सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।
योजना के माध्यम से लाभार्थियों को नियमित आर्थिक सहायता मिल सकती है, जिससे उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है।
बिहार में दिव्यांग पेंशन से संबंधित दो प्रमुख योजनाएं हैं:
- बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना: राज्य सरकार की योजना, जिसकी पात्रता संबंधी शर्तें अलग हैं।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना: केंद्र सरकार से संबंधित राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसकी पात्रता अलग है।
आवेदन करने से पहले यह जांचना जरूरी है कि आप किस योजना के लिए पात्र हैं और वर्तमान में कौन-सी शर्तें लागू हैं।
Bihar Disability Pension Scheme 2026: पेंशन राशि कितनी मिलती है?
बिहार दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि के संबंध में आवेदन से पहले आधिकारिक जानकारी की पुष्टि करना जरूरी है।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर राज्य योजना की वर्तमान मासिक पेंशन राशि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं है। वहीं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के लिए पोर्टल पर ₹1,100 प्रतिमाह की राशि दर्ज होने का उल्लेख किया गया है।
ध्यान दें कि यह राशि राष्ट्रीय योजना से संबंधित है। इसे बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना की निश्चित राशि नहीं समझना चाहिए।
राज्य योजना के अंतर्गत मिलने वाली वर्तमान पेंशन राशि की पुष्टि करने के लिए आधिकारिक SSPMIS पोर्टल या संबंधित प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें।
Bihar Disability Pension Scheme 2026: पात्रता
बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
1. बिहार का निवासी होना
आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदन की तारीख से पहले कम-से-कम 10 वर्षों से बिहार में निवास करने की शर्त बताई गई है।
2. दिव्यांगता प्रमाणपत्र
आवेदक के पास कम-से-कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का वैध प्रमाणपत्र होना चाहिए।
3. आयु सीमा
राज्य योजना के लिए न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं बताई गई है।
4. आय संबंधी शर्त
राज्य योजना के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा निर्धारित नहीं बताई गई है।
5. अन्य पेंशन योजनाओं की पात्रता
आवेदक को यह जांच लेना चाहिए कि वह पहले से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना या किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ तो नहीं ले रहा है। विभिन्न योजनाओं के बीच पात्रता संबंधी प्रतिबंध लागू हो सकते हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना की पात्रता
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिहार सरकार के सेवा विवरण में इस राष्ट्रीय योजना के लिए निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख है:
- दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- आयु 18 से 79 वर्ष के बीच हो।
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की श्रेणी में आता हो।
दोनों योजनाओं की पात्रता अलग है। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित योजना की वर्तमान शर्तों की आधिकारिक पोर्टल या विभाग से पुष्टि अवश्य करें।
Bihar Disability Pension Scheme 2026: आवश्यक दस्तावेज
दिव्यांग पेंशन योजना में आवेदन करते समय आवेदक को व्यक्तिगत जानकारी, दिव्यांगता और बैंक खाते से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है:
- आवेदक का आधार कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- पहचान प्रमाण, जैसे वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस।
- दिव्यांगता प्रमाणपत्र।
- जाति प्रमाणपत्र, यदि लागू हो।
- निवास प्रमाणपत्र या पता प्रमाण।
- बैंक पासबुक या बैंक खाते का विवरण।
- योजना के अनुसार मांगे जाने वाले अन्य दस्तावेज।
आवेदन में नाम, जन्मतिथि, आधार विवरण और बैंक खाते में दर्ज नाम सही-सही भरें। गलत जानकारी या अस्पष्ट दस्तावेजों के कारण आवेदन की जांच में देरी हो सकती है।
Bihar Disability Pension Scheme 2026 के लिए आवेदन कैसे करें?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पात्र आवेदक संबंधित प्रखंड कार्यालय के लोक सेवाओं का अधिकार (RTPS) काउंटर पर ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन करते समय निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना जरूरी है।
आवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित है।
चरण 1: आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें
सबसे पहले संबंधित प्रखंड कार्यालय या RTPS काउंटर से दिव्यांग पेंशन योजना का निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्राप्त करें।
चरण 2: आवेदन फॉर्म भरें
आवेदन प्रपत्र में आवेदक का नाम, पता, दिव्यांगता और बैंक खाते से संबंधित आवश्यक जानकारी सही-सही भरें।
चरण 3: आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें
आवेदन के साथ दिव्यांगता प्रमाणपत्र, पहचान पत्र, निवास संबंधी दस्तावेज, बैंक पासबुक की प्रति और अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
चरण 4: आवेदन जमा करें
भरे हुए आवेदन प्रपत्र और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संबंधित प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर जमा करें।
चरण 5: पावती रसीद सुरक्षित रखें
आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त पावती रसीद को सुरक्षित रखें। आगे आवेदन की स्थिति जानने या स्वीकृति आदेश प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता हो सकती है।
चरण 6: आवेदन की स्थिति से संबंधित सूचना प्राप्त करें
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत होने की सूचना SMS या ईमेल के माध्यम से दी जा सकती है। इसलिए आवेदन में सही मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करें।
चरण 7: स्वीकृति आदेश प्राप्त करें
आवेदन स्वीकृत होने पर पावती रसीद और वैध पहचान पत्र दिखाकर संबंधित RTPS काउंटर से स्वीकृति आदेश प्राप्त करें, यदि यह प्रक्रिया आपके आवेदन पर लागू होती है।
महत्वपूर्ण: आवेदन करने से पहले संबंधित प्रखंड कार्यालय से वर्तमान प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की स्थिति जांचने के तरीके की पुष्टि कर लें।
Bihar Disability Pension Scheme 2026: शिकायत कैसे दर्ज करें?
यदि दिव्यांग पेंशन के आवेदन, स्वीकृति या भुगतान में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो लाभार्थी संबंधित सरकारी माध्यमों से शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
शिकायत दर्ज करने के तरीके
- बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध शिकायत सुविधा का उपयोग करें।
- सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 345 6262 पर संपर्क करें।
- संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) के कार्यालय में शिकायत प्रस्तुत करें।
- अनुमंडल कार्यालय या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संपर्क करें।
- समाज कल्याण विभाग के संबंधित कार्यालय में अपनी समस्या रखें।
- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शिकायत दर्ज करें।
शिकायत करते समय आवेदन की पावती, लाभार्थी की पहचान संबंधी विवरण और समस्या से जुड़े दस्तावेज अपने पास रखें। इससे शिकायत की जांच में सहायता मिल सकती है।
Bihar Disability Pension Scheme Helpline Number
योजना, आवेदन या पेंशन भुगतान से संबंधित सहायता के लिए उपलब्ध संपर्क विवरण निम्नलिखित हैं।
| संपर्क विवरण | जानकारी |
|---|---|
| टोल-फ्री हेल्पलाइन | 1800 345 6262 |
| वैकल्पिक संपर्क नंबर | 0612-2545002 |
| अन्य वैकल्पिक संपर्क विवरण | 0612-25465210/12 |
| आधिकारिक पोर्टल | https://www.sspmis.bihar.gov.in |
| हेल्पलाइन का समय | सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक |
वैकल्पिक नंबरों की उपलब्धता और हेल्पलाइन के समय की पुष्टि संबंधित विभाग से कर लें।
Important Links
| Official Website | Office Portal |
आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम निर्देश अवश्य पढ़ें।
FAQs: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. Bihar Disability Pension Scheme 2026 क्या है?
यह बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग से संबंधित सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य पात्र दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
Q2. बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना के लिए कितने प्रतिशत दिव्यांगता जरूरी है?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्य योजना के लिए कम-से-कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का वैध प्रमाणपत्र आवश्यक है।
Q3. क्या इस योजना के लिए आयु सीमा निर्धारित है?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना में न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं बताई गई है।
Q4. बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना में कितनी राशि मिलती है?
राज्य योजना की वर्तमान मासिक राशि उपलब्ध स्रोत में स्पष्ट नहीं है। इसलिए सही राशि की पुष्टि SSPMIS पोर्टल या संबंधित प्रखंड कार्यालय से करें।
Q5. क्या दिव्यांग पेंशन के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं?
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संबंधित प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर पर निर्धारित आवेदन प्रपत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करके आवेदन किया जा सकता है।
Q6. दिव्यांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
आधिकारिक पोर्टल https://www.sspmis.bihar.gov.in है।
Q7. दिव्यांग पेंशन से संबंधित शिकायत कहां करें?
आप SSPMIS पोर्टल, टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800 345 6262, संबंधित प्रखंड कार्यालय या जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से संपर्क कर सकते हैं।
Q8. क्या बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना एक ही हैं?
नहीं। ये अलग-अलग योजनाएं हैं और इनकी पात्रता संबंधी शर्तें अलग हैं। आवेदन से पहले संबंधित योजना की शर्तों की पुष्टि करें।
निष्कर्ष
Bihar Disability Pension Scheme 2026 बिहार के पात्र दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जिससे उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके।
यदि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी पात्रता जांचें, आवश्यक दस्तावेज तैयार करें और संबंधित प्रखंड कार्यालय के RTPS काउंटर या निर्धारित सरकारी माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। पेंशन राशि, पात्रता और दस्तावेजों से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक SSPMIS पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों की पुष्टि अवश्य करें।